• इंदौर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन क्रिकेट और कैसीनो सट्टेबाजी में लिप्त अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को धरदबोचा

 

  • पुलिस ने ऊषा नगर क्षेत्र में स्थित एक अपार्टमेंट से 7 आरोपियों को रंगे हाथों किया गिरफ्तार, जो ‘डायमंड सर्वर’ (डायमंड सर्वर) के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स‌ट्टे काअवैध कारोबार संचालित कर रहे थे।

 

  • आरोपी एक संगठित अंतर्राष्टीय नेटवर्क का हिस्सा हैं जो ग्राहकों को ऑनलाइन आईडी और पासवर्ड बेचकर खिलाते थे ऑनलाइन सट्टा ।

 

  • गिरोह का मुख्य संपर्क दिल्ली एवं दुबई से पाया गया है, जहां से इन्हें उपलब्ध कराई जा रही थी, ऑनलाइन आईडी ।

 

  • सट्टे की रकम अलग-अलग अज्ञात बैंक खातों में जमा कराई जाती थी, जिसके बदले ग्राहकों को दिए जाते थे डिजिटल ‘पॉइंट्स’

 

इंदौर शहर में अवैधानिक गतिविधियों पर अंकुश तथा  आर्थिक अपराध के विभिन्न प्रकरणों में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अति पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर के मार्गदर्शन में पुलिस उपायुक्त क्राईम ब्रांच द्वारा गठित टीमों के द्वारा लगातार उक्त गतिविधिर्या में संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में गोपनीय रुप से आसूचना संकलन कर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी अनुक्रम में मुखबिर सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने 06 मई 2026 की दरमियानी रात करीब 12:40 बजे ऊषा नगर मेन स्थित साँई नयन अपार्टमेंट के फ्लैट पर छापेमारी की। मौके पर पुलिस को 7 व्यक्ति लैपटॉप और कई मोबाइल फोन के जरिए विभिन्न वेबसाइट्स पर ग्राहकों से पैसे लेकर ऑनलाइन स‌ट्टा संचालित करते मिले। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये लोग दिल्ली स्थित मुख्य सरगना से आईडी प्राप्त कर ग्राहकों के पैसे अलग-अलग बैंक खातों में डलवाकर और उन्हें स‌ट्टे के लिए ‘पॉइंट्स’ मुहैया कराते थे।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम:- 1. शशांक अग्रवाल (शिवपुरी), 2. मुकेश गुप्ता (शिवपुरी), 3. निखिल कौशल (शिवपुरी),  4. शुभम कौशल (शिवपुरी),  5. जतिन शर्मा (गुना),  6. अर्पित तिवारी (शिवपुरी) 7. प्रियांश जैन (शिवपुरी)

जप्त की गई सामग्रीः- पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में तकनीकी उपकरण और नकदी बरामद की है। कुल संपत्ति का मूल्य ₹7,70,000/- है।

  1. मोबाइल फोन: 39 एंड्रॉइड मोबाइल (विभिन्न कंपनियों के)
  2. लैपटॉपः 03 एचपी (एचपी) लैपटॉप मय चार्जर
  3. नकद राशिः 1,40,000/- रूपये नगद

दस्तावेजः विभिन्न बैंकों की चेकबुक, पासबुक, डेबिट कार्ड और सट्टे के हिसाब-किताब के रजिस्टर। जिनसे करोड़ो के व्यापार की पुष्टी हुई है।

 

पुलिस कार्यवाहीः-

आरोपियों के विरुद्ध संगठित अपराध के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 112(1) लगाई गई है। इसके अतिरिक्त, पब्लिक गेम्बलिंग (मध्यप्रदेश) एक्ट की धारा 4 (क) और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं।

गिरफ्तार आरोपियों (शशांक, मुकेश, निखिल, शुभम, जतिन, अर्पित और प्रियांश) से पूछताछ जारी है, जिससे और भी बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क  के खुलासे होने की संभावना है।

पुलिस द्वारा वित्तीय लेन-देन और बैंक खातों की गहन जांच कर रही है ताकि इस अवैध नेटवर्क की जड़ तक पहुँचा जा सके।

सराहनीय भूमिका – उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच इंदौर एवं सहयोगी टीम की अहम भूमिका रही ।

 

keyboard_arrow_up
Skip to content