• 06 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर कर, किया गया इंदौर व सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमा से निष्कासित।
  • 04 अन्य बदमाशों के विरुद्ध निर्बन्धन आदेश जारी कर, थाना हाजरी होने के लिए किया गया पाबंद।
  • बदमाश आदतन अपराधी है, जिनके विरुध्द पूर्व से पंजीबध्द है- विभिन्न धाराओं के कई गंभीर अपराध।

 

इदौर नगरीय क्षेत्र मे अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में इंदौर पुलिस द्वारा सक्रिय गुंडे बदमाशों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस आयुक्त द्वारा संबंधित जोन के पुलिस अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए  06 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर किया जाकर, अन्य 04 शातिर बदमाशो को थाना हाजरी के लिए निर्बन्धन आदेश जारी किया है।

 

आदतन बदमाश जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के होकर उनके द्वारा क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था जिसमे-

आरोपी 1. फरहान  निवासी सुपर पैलेस कॉलोनी थाना खजराना इंदौर

  1. चेतन   निवासी लाल गली कोली मोहल्ला थाना परदेशीपुरा इंदौर
  2. आदित्य पांचाल  निवासी आईडीए मल्टी स्कीम नम्बर140 थाना तिलक नगर इंदौर,
  3. मनप्रीत सिंह सरदार उर्फ रॉबिन  निवासी गिरधर कॉलोनी थाना भंवरकुआं इंदौर
  4. फरमान  निवासी पाटनीपुरा थाना एमआईजी इंदौर,
  5. प्रदीप  निवासी आई ब्लॉक गड्डे वाली मल्टी थाना गांधी नगर इंदौर

इन अपराधियों के विरुध्द विभिन्न धाराओं के कई अपराध शहर के थानों में पंजीबद्ध है। बदमाशों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के उपरांत भी इनके द्वारा लगातार अपराध कारित कर आम लोगो की शांति भंग कर क्षेत्र की लोक व्यवस्था भंग की जा रही थी।

 

उक्त बदमाशो की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु बदमाशों के विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु इनके प्रकरणों के प्रतिवेदन को श्रीमान पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरणों की जांच एवं विचारण उपरांत पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा उक्त बदमाश 1. फरहान  अहमद ( 06 माह)

  1. चेतन रील ( 06 माह)
  2. आदित्य पांचाल ( 04 माह)
  3. मनप्रीत सिंह सरदार उर्फ रॉबिन ( 06 माह)
  4. फरमान शेख ( 06 माह)
  5. प्रदीप अंबोरे ( 06 माह)

को निर्धारित अवधि के लिए जिला इंदौर (नगरीय एवं देहात) एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलो की सीमाओं के लिये प्रतिबंधित करने हेतु जिलाबदर आदेश जारी किया गया है।

 

 

👉इसके साथ ही आदतन बदमाशों की आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए, पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा निम्न 04 बदमाशों को भी विभिन्न शर्तों के अधीन निर्बन्धन (थाना हाजरी) के आदेश जारी किये गये है –

  1. दीपक उर्फ बच्चा तंवर  निवासी टपाल घाटी थाना तेजाजी नगर इंदौर (अवधि – 06 माह)

 

  1. लक्की  बामनिया  निवासी व्यंकटेश नगर थाना एरोड्रम (अवधि – 01 साल)

 

  1. भारत तिलवे  निवासी मोतीलाल की चाल पाटनीपुरा थाना एमआईजी इंडोर (अवधि – 01 साल)

 

  1. सूरज सेन  निवासी नंदा नगर थाना परदेशीपुरा इंदौर (अवधि – 06 माह)

उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों  के तहत बदमाशों को-

  • निर्धारित समय अवधि पर संबंधित थाने देना होगी हाजिरी।

* अवैधानिक गतिविधियों में नही रहेंगे संलिप्त।

* शहर में लोकशांति को भंग करने का नही करेंगे कोई कार्य, आदि प्रतिबंधात्मक शर्ते लगाई गई है।

बदमाशो द्वारा उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

 

उक्त प्रकरणों पर शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री शिवभान सिंह द्वारा की गई।

 

 

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