• क्षेत्र के एसेंशियल होटल के गार्डन में बिना अनुमति, नियत-समय उल्लंघन एवं निर्धारित ध्वनि मानकों का उल्लंघन करते हुए तेज आवाज में बज रहा था डीजे ।

 

  • पुलिस द्वारा  संबंधित आयोजक/संचालक के विरुद्ध कोलाहल नियंत्रण अधिनियम सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत की विधिसम्मत कार्यवाही।

 

  • होटल प्रबंधन को भी किया नोटिस जारी।

 

इंदौर शहर में आमजन की सुविधा व परेशानी को ध्यान में रखते हुए निर्धारित समय के पश्चात डीजे संचालन कर मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वाले आयोजकों/ संचालकों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री अमित सिंह, पुलिस उपायुक्त ज़ोन- 02 श्री कुमार प्रतीक द्वारा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ज़ोन- 02 श्री अमरेन्द्र सिंह व सहायक पुलिस आयुक्त खजराना श्री कुंदन मण्डलोई के मार्गदर्शन में  पुलिस थाना तिलक नगर द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालक के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की है।

 

क्षेत्र में इस दिशा में पुलिस टीम द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के एसेंशियल होटल के गार्डन में डीजे बिना अनुमति, नियत-समय उल्लंघन एवं निर्धारित ध्वनि मानकों का उल्लंघन करते हुए तेज आवाज में बज रहा है। जिस पर थाना प्रभारी तिलक नगर द्वारा तत्काल तस्दीक हेतु मौके पर  टीम रवाना की गई मौके पहुंचकर उक्त जानकारी सही पाने से डीजे साउंड सिस्टम जप्त कर संबंधित आयोजक के विरुद्ध थाना तिलक नगर पर अपराध धारा 15(1) म.प्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम , 223 (a) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसमें होटल के प्रबंधन को भी नोटिस जारी किया गया है।

डीजे संचालक का नाम –

1.अक्षत  निवासी  इंदौर

  1. मुकेश सोनी निवासी  इंदौर

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी तिलक नगर निरी मनीष लोधा, सउनि. लल्लू राम गोस्वामी , प्रआर. मुजफ्फर, अंबिका पटेल की सराहनीय भूमिका रही।

keyboard_arrow_up
Skip to content