- पिछले दिनों थाना परदेशीपुरा द्वारा पकडे गये ड्रग तस्कर गुलशन नरगावें से 255 ग्राम ब्राउन शुगर व एक लक्जरी स्कार्पियो कार जप्त की गई थी ।
- आरोपी ड्रग तस्करी कर अर्जित संपत्ति अटैच किए जाने हेतु की जा रही है (SAFEMA) / तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर (संपत्ति जप्ति) अधिनियम 1976 अंतर्गत कार्यवाही ।
- आरोपी द्वारा अर्जित संपत्ति लगभग कीमत 65 लाख रूपये की इंवेंटरी तैयार की गई है ।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्यप्रदेश शासन द्वारा ड्रग्स तस्करों पर कठोरतम कार्यवाही के लिये दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस आयुक्त इन्दौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा शहर में अवैध मादक पदार्थ खरीदी / बिक्री करने वाले आरोपियों की धरपकड तथा अवैध मादक पदार्थ बिक्री कर अर्जित संपत्ति अटैच कराने हेतु निर्देश दिये गये । वरिष्ठ अधिकारीगण के मार्गदर्शन में एसीपी परदेशीपुरा सुश्री सोनू डावर द्वारा थाना परदेशीपुरा को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है ।
दिनांक 12/03/2025 को होली, रंगपंचमी त्यौंहार के पूर्व नई स्कार्पिया कार से ब्राउन शुगर की डिलीवरी के लिये परदेशीपुरा क्षेत्र में आये आरोपी गुलशन को राजकुमार सब्जी मण्डी परदेशीपुरा इंदौर में 255 ग्राम ब्राउन शुगर सहित पकडा गया था जिससे मादक पदार्थ व स्कार्पियो जप्त कर आरोपी गुलशन नरगावें बडवानी हाल मुकाम इन्दौर के विरूद्ध अपराध धारा 8/21, 29 NDPS Act पंजीबद्ध किया गया । आरोपी गुलशन पूर्व में भी 02 बार अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार हो चुका है तथा अवैध शराब की सप्लाय में भी संलिप्त रहा है जिसके ऊपर अवैध शराब के 04 प्रकरण दर्ज हैं ।
थाना परदेशीपुरा द्वारा आरोपी गुलशन नरगावें की चल अचल संपत्ति की जानकारी प्राप्त की गई जोकि आरोपी द्वारा पिछले 04 – 05 वर्षों में एक प्लॉट खरीदकर मकान बनाया गया तथा एक स्कार्पियो वाहन, 02 बीमा पॉलिसी, 02 रेफ्रिजरेटर, एक आईफोन मोबाइल कुल संपत्ति लगभग कीमत 65 लाख रूपये की अर्जित करना पाया गया । थाना प्रभारी परदेशीपुरा द्वारा अपराध का एनडपीएस एक्ट चेप्टर 05 अनुसार वित्तिय अनुसंधान कर संपत्ति को अटेच करने का आदेश जारी कर SAFEMA कोर्ट मुंबई को श्रीमान DCP महोदय जोन – 02 नगरीय, इन्दौर के माध्यम से अनुमोदन हेतु पत्र लेख किया गया है ।